नई दिल्ली, पैन से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आयकर विभाग भारत सरकार ने ट्वीट किया है। ट्वीट में आयकर विभाग ने साफ कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके इसे लिंक कर दें। ये नियम उन सभी लोगों पर लागू होगा जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं आप इसे चेक कर सकते हैं।
पैन कार्ड यदि आपका निष्क्रिय हो जाएगा तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत 10 हजार रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। आपका आधार कार्ड पैन से लिंक है या नहीं तो उसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं।
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
होम पेज को स्क्रॉल करें और लिंक आधार स्टेट्स पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा।
आपको आधार और पैन नंबर बॉक्स में भरना होगा और सब्मिट करना होगा।
आपके सामने स्टेट्स आ जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीटीडी) के आदेश के अनुसार 30 जून 2022 के बाद आधार और पैन कार्ड को लिंक करने पर हजार रुपए पेनल्टी है। वेबसाइट पर जाकर क्विक लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आधार और पैन कार्ड नंबर डालकर इसकी पुष्टि करें।
NSDL की वेबसाइट का लिंक खुलेगा यहां पर पेमेंट के लिए CHALLAN NO./ITNS 280 प्रोसीड में क्लिक करें।
टैक्स एप्लीकेबल 0021 और इनकम टैक्स (Other than companies) को चुने।
आपको मोड ऑफ पेमेंट को चुनना होगा। आपके दो ऑप्शन मिलेंगे- डेबिट कार्ड और नेट बैकिंग है।
अपना पैन कार्ड नंबर को दर्ज करें और जहां पर एड्रेस मांगा है उसे डालें। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर आगे प्रोसीड करें।
प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर जानकारी दर्ज करनी होगी। पूरी जानकारी को पढ़ें और एग्री ऑप्शन को क्लिक करें।
आप चेक कर लें कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो एडिट पर क्लिक करें और उसे ठीक कर लें।
इसके बाद नेट बैकिंग और डेबिट कार्ड ऑप्शन चुनने के बाद 1000 हजार रुपए भरे। ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद पीडीएफ मिलेगा।
पेमेंट होने के लिए चार से पांच दिन का वक्त लगेगा। आपको बता दें कि पैन कार्ड यदि निष्क्रिय हो जाएगा तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप बैंक में 50 हजार रुपए से अधिक पैसे न ही जमा करा सकेंगे और न ही उसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आप टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते हैं।