कोर्ट का कहना है कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की याचिका पर असम पुलिस और यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें एफआईआर की क्लबिंग की मांग की गई थी। कोर्ट का कहना है कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। SC ने Dwarka Court को खेड़ा को अंतरिम राहत प्रदान करने का निर्देश दिया है। इससे पहले इस मामले पर उदधव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि वे बड़ी खबरें बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पवन खेरा को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्र से 24 घंटे पहले, सीएम के करीबी सहयोगी और कांग नेताओं को एड एंड सीबीआई द्वारा छापा मारा गया था। वे विपक्षी दलों को घुट कर रहे हैं। यह केवल आपातकाल है।
मुझे अवैध तरीके से किया गिरफ्तार
अंतरिम जमानत मिलने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले कि प्राथमिकी और नोटिस की प्रति प्रस्तुत किए बिना, मुझे विमान से उतार दिया गया और असम पुलिस ने अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया। मुझे न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है जिसने आज मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की। इस देश की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा- मेरे नेता राहुल गांधी निडर होकर अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं, मैं उनके प्रयास को और मजबूत करूंगा।