पश्चिम बंगाल हिंसा: कोलकाता हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार, 5 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश


West Bengal Violence: कोलकाता हाईकोर्ट ने हिंसा की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही 5 अप्रैल तक सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जमा करने का आदेश दिया है। अदालत ने बंगाल पुलिस को भी फटकार लगाई है। कहा कि वह क्यों इसे कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी अनुमति पर जुलूस निकला था। गौरतलब है कि रामनवमी के दिन हावड़ा और हुगली में जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि बम फेंके गए। उन्होंने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है।

रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

एडवोकेट जनरल एसएन मुखर्जी ने ममता सरकार का पक्ष रखा। कहा कि शिवपुर में स्थिति नियंत्रण में है। 5 अप्रैल तक शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

भाजपा अध्यक्ष ने लगाया आरोप

बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि पार्टी कार्यकर्ता हर जगह जाएंगे और घायलों से मिलने की कोशिश करेंगे। हमने केंद्रीय बल की तैनाती और एनआईए जांच की मांग की है। सुकांता ने आगे कहा, ‘ऐसी कौन-सी धारा 144 है, जिसमें बम चल रहे हैं। यहां के सांसद और चेयरमैन 144 में घूम रहे हैं। उनके लिए धारा 144 लागू नहीं है।’

वोट बैंक की राजनीति

भाजपा महासचिव लॉकेट चटर्जी ने कहा कि मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबको खुला छोड़ दिया है। रामनवमी पर नहीं बल्कि दुर्गा विसर्जन और सरस्वती पूजा की शोभायात्रा पर हमला होता है। वोट बैंक की राजनीति के कारण पुलिस हिंदूओं को गिरफ्तार कर रही है।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *