मंदिर मे चोरी के आरोपी को मिली सजा, अलग-अलग धाराओ मे सश्रम कारावास का मिला दंड


मनेन्द्रगढ़ :- हनुमान मंदिर मे मुकुट चोरी के आरोपी को अलग -अलग धाराओं मे सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विगत दिनों झगराखण्ड रोड स्थित हनुमान मंदिर से मुकुट चोरी की घटना की शिकायत पार्षद नागेंद्र जायसवाल द्वारा मनेन्द्रगढ़ पुलिस थाना मे आकर दर्ज कराई गई थी कि 31अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मनेन्द्रगढ़ आगमन को देखते हुए वह हनुमान मंदिर के सामने स्वागत द्वार बनवाने के लिए अपने साथी नरेंद्र अरोरा के साथ जगह देखकर भगवान हनुमान जी का दर्शन करने मन्दिर के अंदर गया तो देखा कि मंदिर मे स्थित हनुमान जी के सिर मे लगा चांदी का मुकुट नही था। जिसको मंदिर के आगे पीछे ढूंढने का प्रयास किया गया,लेकिन मुकुट नही मिलने पर पुलिस थाना मे आकर शिकायत दर्ज कराया गया कि अज्ञात चोर मंदिर के अंदर घुस कर मुकुट चुराकर ले गया है।

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 533/22 धारा 454, 380 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया।इस दौरान मुखबिर सूचना पर आरोपी संदेही फिरोज अंसारी को तलब कर पूछताछ किया गया तो उसने दिनांक 31/8/22 को मंदिर के अंदर घुस कर चोरी करना तथा उक्त चांदी के मुकुट को गोपी केवट के घर रखना,गोपी केवट के साथ विक्रय हेतु ग्राहक खोजना और ग्राहक नही मिलने पर गोपी केवट के घर जाकर रखना बताया जिस पर मेमोरेंडम कथन तैयार कर चांदी की मुकुट बरामद किया गया तथा आरोपी फिरोज अंसारी के विरुद्ध 454 ,380 भा द वि व गोपी केवट के विरुद्ध धारा 414 भा द वि का विचारण लंबित था।

वहीं माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती एकता अग्रवाल द्वारा बहुत कम समय मे मात्र कुल 05 माह 19 दिवस मे विचारण करते हुए आरोपी को भा.दं.वि. की धारा 454 के आरोप में 02 वर्ष (दो वर्ष) के सश्रम कारावास और 500/- (पांच सौ रूपये) रूपये के अर्थदण्ड तथा भा.दं.वि. की धारा 380 के आरोप में 01 वर्ष (एक वर्ष) के सश्रम कारावास और 500/- (पांच सौ रूपये) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 


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