बहुचर्चित फारुख खान हत्याकांड में हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों की उम्र कैदी की सजा में किया बदलाव


00 अब कांटेंगे 10-10 साल की सजा और देना होगा 500-500 का जुर्माना
बिलासपुर-रायपुर। 14 फरवरी 2022 की रात रायपुर के बैजनाथपारा इलाके में शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद के बाद राजा उर्फ अहमद रजा ने गुस्से में जेब से चाकू निकाला और फारुख खान पर हमला बोल दिया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने राजा के साथियों मोहम्मद इश्तेखार और मोहम्मद शाहिद को भी गिरफ्तार किया। फरवरी 2024 में ट्रायल कोर्ट ने राजा को धारा 302 में उम्रकैद और दोनों साथियों को धारा 302/34 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन आज इस बहुचर्चित फारुख खान हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बदलाव करते हुए तीनों आरोपियों की उम्रकैद की सजा घटाकर 10-10 साल कर दी और 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने माना कि यह हत्या पूर्वनियोजित साजिश नहीं थी, बल्कि अचानक हुए झगड़े और गुस्से का नतीजा थी।

बताया जाता है कि 14 फरवरी 2022 की रात रायपुर के बैजनाथपारा इलाके में शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते कहासुनी गाली-गलौज और धक्का-मुक्की में बदल गई। इसी दौरान राजा उर्फ अहमद रजा ने गुस्से में जेब से चाकू निकाला और फारुख खान के सीने पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल फारुख को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने राजा के साथियों मोहम्मद इश्तेखार और मोहम्मद शाहिद को भी गिरफ्तार किया। फरवरी 2024 में ट्रायल कोर्ट ने राजा को धारा 302 में उम्रकैद और दोनों साथियों को धारा 302/34 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। बचाव पक्ष ने दलील दी कि घटना अचानक हुई थी और मेडिकल रिपोर्ट में भी केवल एक ही चाकू का वार दर्ज है। वहीं अभियोजन पक्ष ने उम्रकैद की सजा बरकरार रखने की मांग की।हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आता है, यानी अचानक हुए झगड़े में हत्या। अदालत ने तीनों आरोपियों को धारा 304 (भाग-1) यानी गैरडरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10-10 साल कठोर कैद और 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


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