रायपुर। वर्ष 2023-24 व 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध रेत खनन, परिवहन एवं भंडारण के कुल 8946 प्रकरण दर्ज किया जाकर 8646 वाहन तथा 302 मशीन जब्त किया गया है। जिस पर कुल 22 करोड़ 72 लाख 89 हजार 099 रूपये समझौता राशि के रूप में वसूल किया गया है। उक्त जानकारी विधानसभा में विधायक ओंकार साहू के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिए।
उन्होंने बताया कि पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल एवं वायु सम्मति जारी की जाती है। उपरोक्त प्रावधानों के तहत् रेत का उत्खनन वर्षा ऋतु में नहीं करने, सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मानिटरिंग गाईडलाईन्स फार सेण्ड माईनिंग, 2020 का पालन करने, रेत का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किये जाने, नदी तट या पहुँच मार्ग में सघन वृक्षारोपण करने तथा स्थल विशेष के आधार पर विशिष्ट शर्ते अधिरोपित की जाती हैं।
