रायपुर। अभिनेता से धरसींवा के विधायक बने अनुज शर्मा ने रायपुर जिले के लालपुर स्थित शराब दुकान में हुए अनियमिता का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन को बताया कि यह सत्य है कि आबकारी विभाग के राज्य स्तरीय उडऩदस्ता द्वारा रायपुर जिले में लालपुर स्थित शराब दुकान में 13 जून 2025 को बिना होलो-ग्राम तथा मिलावटी शराब के साथ वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही की गई है। राज्य स्तरीय उडऩदस्ता को कम्पोजिट मदिरा दुकान लालपुर में मिलावटी मदिरा की 265 पेटी पाव एवं बिना होलो-ग्राम की मदिरा की 34 पेटी पाव कुल 299 पेटी पाव बरामद की गई। मदिरा दुकान में मदिरा बिक्री राशि की जांच करने पर 12,10,480/-रूपये की कमी पायी गई।
अनुज शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि उक्त कार्यवाही में दुकान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी के 01 सुपरवाइजर शेखर बंजारे, 03 विक्रयकर्ता मनीष रामटेके, श्याम किशोर साहू, युवराज मधुकर एवं 01 मल्टीवर्कर सागर सोनवानी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। 03 विक्रयकर्ताओं को रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया तथा सुपरवाइजर एवं मल्टीवर्कर फरार है। उपरोक्त सभी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया है तथा भविष्य में किसी भी मदिरा दुकान में कार्य करने से वंचित कर दिया गया है। प्रकरण के संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कापरेिशन लिमिटेड द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी बाम्बे इंटीग्रेटेड सिक्यूरिटी इंडिया लिमि. को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार “कारण बताओ सूचना” पत्र जारी किया गया है तथा विभाग द्वारा मदिरा दुकान के प्रभारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित किया गया है।
