एनटीपीसी में अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना में नियमित रोजगार नहीं वार्षिक भुगतान का है प्रावधान


रायपुर। विधायक लालजीत सिंह राठिया ने एन.टी.पी.सी तिलाईपाली द्वारा कितने ग्रामों की कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है? इस हेतु कितना मुवावजा, किस दर से प्रदान किया गया है? कितना मुआवजा वितरण शेष है? का मामला विधानसभा में उठाया। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि रायगढ़ जिला अंतर्गत एनटीपीसी तिलाईपाली के द्वारा 8 ग्रामों की 2959 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। अर्जित भूमि का मुआवजा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 में निहित प्रावधान के दर अनुसार प्रदाय की गई है। अर्जित भूमि में से 3.668 एकड़ भूमि का मुआवजा राशि रूपये 29.34 लाख वितरण शेष है।
राठिया ने फिर पूछा कि कितने स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है और रोजगार हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कब तक रोजगार प्रदान किया जाएगा? राजस्व मंत्री ने बताया कि एनटीपीसी तिलाईपाली के लिए अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना में नियमित रोजगार/नौकरी के बदले प्रभावित परिवारों को वार्षिकी भुगतान का प्रावधान है। एनटीपीसी में नियमित रोजगार का प्रावधान नहीं है। अब तक 1915 परियोजना प्रभावित / विस्थापित परिवारों को रोजगार के एवज में वार्षिकी का भुगतान किया गया है। तथापि एमडीओ के तहत प्रभावित परिवारों को अप्रत्यक्ष संविदात्मक रूप से जीविकोपार्जन हेतु स्थानीय एवं प्रदेश के कुल 864 को संविदाकर्मी के रूप में कार्य दिया गया है।


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