रायपुर। रिश्ता तय होने पर विवाह की तैयारी जोरशोर से शुरू हुई और युवक-युवती ने प्री वेडिंग शूट भी करवाया। अचानक किसी बात को लेकर मतभेद उभर आए और विवाह होने से पहले ही रिश्ता टूट गया। आवेदिका युवती ने महिला आयोग में शिकायत की थी कि विवाह की तैयारी के लिए किया गया खर्च दिलाया जाए और प्री वेडिंग शूट की फोटो, वीडियो को नष्ट किया जाए। आयोग में शिकायत होने के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और आवेदिका ने प्रकरण वापस लेने आवेदन दिया।
प्री वेडिंग शूट करवाने से बचें- महिला आयोग
युवती ने आयाेग सदस्यों के समक्ष बताया कि लड़के वालों ने विवाह की तैयारी के लिए किया गया खर्च लौटा दिया है। साथ ही प्री वेडिंग शूट की वीडियो को डिलीट कर दिया है। इस पर महिला आयोग ने युवक पक्ष को हिदायत दी कि भविष्य में युवती की कोई भी फोटो, वीडियो यदि इंटरनेट मीडिया में प्रसारित किया गया तो युवती, साइबर क्राइम के तहत रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। महिला आयोग ने सुनवाई करते हुए युवा पीढ़ी को सलाह दी कि पश्चिमी संस्कृति को हावी न होने दें। प्री वेडिंग शूट करवाने से बचें क्योंकि यह युवतियों के भविष्य के लिए हानिकारक है।
संयुक्त संपत्ति से आवेदिका के पति का हिस्सा नहीं मिलने से परेशानी
एक अन्य प्रकरण में शिकायत हुई कि आवेदिका के पति की मृत्यु के बाद से उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और संयुक्त संपत्ति से आवेदिका के पति का हिस्सा नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। आयोग के समझाने पर दोनों पक्ष आपसी राजीनामा से सीमांकन कराने को तैयार हुए। दोनों पक्ष को अपने-अपने दस्तावेज सहित 15 मई को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। मंगलवार को 25 प्रकरण की सुनवाई की गई। इसमें 6 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया। महिला आयोग अध्यक्ष डा. किरणमयी नायक, सदस्य डा. अनिता रावटे, अर्चना उपाध्याय एवं बालो बघेल ने सुनवाई की।