केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट


नई दिल्ली: Old Pension Scheme Latest News: केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) चुनने का एक मौका दिया गया है. इसको लेकर कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) ने एक आदेश जारी किया है. सरकार ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में बताया कि आखिर किन चुनिंदा कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) चुनने का मौका दिया जा रहा है. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में..
इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ
सरकार के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) यानी एनपीएस (NPS) को अधिसूचित किये जाने की तारीख 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं.

31 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका
इससे संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं. इसके साथ ही सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि यदि योग्य कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशन कवर दिया जाएगा. वहीं, अगर कोई कर्मचारी एक बार पुरानी पेंशन या नई पेंशन में से कोई एक विकल्प चुन लेता है तो वह अंतिम विकल्प माना जाएगा. यानी इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है.

एनएमओपीएस ने New Pension Scheme में संशोधन का किया अनुरोध
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. यह चौदह लाख से अधिक केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की एक संस्था है. एनएमओपीएस की दिल्ली युनिट के प्रमुख मंजीत सिंह पटेल ने कहा, ‘केंद्र सरकार के योग्य कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है. हम केंद्र सरकार से एक बार फिर मौजूदा नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) में संशोधन करने का अनुरोध करते हैं ताकि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old pension scheme) का लाभ मिल सके.’

क्या है Old Pension Scheme

आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी. यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी. इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी.
हालांकि, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बंद कर दिया गया था. साल 2004 में पुरानी पेशन योजना को खत्म करके उसके बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System) शुरू की गई थी.

 


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