रायपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब पेंशनर वर्ष के किसी भी माह में अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। यह प्रमाण पत्र एक वर्ष तक वैध रहेगा। जीवन प्रमाणपत्र को केवल नवंबर माह में जमा कराने की पूर्व अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह कदम पेंशनरों की सुविधा और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
इस सुविधा को सुगम बनाने के लिए ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा विशेष जनजागरूकता एवं सहायता अभियान प्रारंभ किया गया है। अब पेंशनर स्वयं अथवा कोई अन्य व्यक्ति मोबाइल एप के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है। इसके लिए ईपीएफओ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल सहित फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विस्तृत मार्गदर्शन वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं।
पेंशनर अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय — क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर या जिला कार्यालय बिलासपुर — में जाकर भी जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह की 27 तारीख को जिलों में आयोजित होने वाले ‘नॉन कैम्पÓ के माध्यम से भी यह सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए पेंशनर को अपने साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे पेंशन भुगतान आदेश संख्या, आधार कार्ड या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आदि लाना आवश्यक होगा।
