गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। छत्तीसगढ़ शासन पशुधन विकास विभाग के दिशा निर्देशों के तहत जीपीएम जिले में गौधाम संचालन के लिए इच्छुक संस्थाओं से रूचि की अभिव्यक्ति के तहत आवेदन 29 सितम्बर शाम 4 बजे तक आमंत्रित किया गया है। संचालित किए जाने वाले गौधामों में निराश्रित, घुमन्तू गौवंशीय पशुओं तथा कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पुलिस द्वारा जब्त किए गए पशुओं को गौधाम को कस्टडी में देकर विस्थापित किया जावेगा।
गौधाम योजना संचालन हेतु योजना का स्वरूप, स्थापना हेतु भूमि, उदेश्य, पशु रखने की क्षमता, कियान्वयन, नियंत्रण, अनुशीलन, गौधाम संचालन हेतु संस्था का चयन, पात्रता, कार्यकाल, दायित्व, मानव संसाधन की व्यवस्था, प्रबंधन, योजना का वित्त पोषण एवं शास्ति, गौसेवा आयोग में पंजीयन की प्रक्रिया इत्यादि की जानकारी कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें ज्योतिपुर जिला गौरेला से कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र तथा गौधाम योजना के दिशा निर्देश जिले की वेबसाइट gaurela-pendra-marwahi.cg.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
