भारतमाला मुआवजा घोटाले के चार आरोपियों को मिली नियमित जमानत


बिलासपुर। भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए मुआवजा घोटाले के मामले में जेल में बंद चार आरोपियों को हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। ये सभी पिछले तीन महीने से रायपुर जेल में बंद थे।
जिन आरोपियों को जमानत मिली है उनमें हरमीत खनूजा, उमा देवी तिवारी, केदार तिवारी और विजय जैन शामिल हैं। इन सभी ने अप्रैल में गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दी थी। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की।सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील सरफराज खान और अन्य अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि जमानत न देने का कोई वैधानिक कारण नहीं है। कोर्ट ने दस्तावेजों और दलीलों के आधार पर चारों को नियमित जमानत दे दी।


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