Chinnaswamy Stadium Tragedy: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए भयानक भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। इस दुखद घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों समेत पुलिस कमिश्नर तक को लापरवाही के आरोप में निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
जांच आयोग गठित करने के आदेश
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु भगदड़ मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया को तेज करते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस माइकल डी’कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बनाया गया है जो 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
सीएम ने स्पष्ट किया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), इवेंट मैनेजर डीएनए, और केएससीए के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि इस घटना की गहराई से जांच हो सके और दोषियों को सजा दिलाई जा सके।
RCB, इवेंट मैनेजमेंट और KSCA के खिलाफ FIR दर्ज
बेंगलुरु भगदड़ हादसे की जांच में पुलिस ने गंभीर कदम उठाते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), DNA इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। FIR में आपराधिक लापरवाही, सुरक्षा प्रबंधों की कमी और भीड़ नियंत्रण में गड़बड़ी के आरोप शामिल हैं।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 105, 125(1)(2), 132, 121/1 और 190 के साथ-साथ विशेष प्रावधान 3(5) के तहत यह मामला दर्ज किया है। इस केस में सार्वजनिक आयोजन के दौरान सुरक्षा के लिए जरूरी कदम न उठाने और लोगों की जान को खतरे में डालने जैसे गंभीर अपराधों को भी शामिल किया गया है।