भूमि व्यपवर्तन के लिए अब अनुज्ञा अनुमति की नहीं होगी आवश्यकता


रायपुर। राजस्व विभाग ने भूमि व्यपवर्तन के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति का अधिकार वापस ले लिया है। अब निगम, पालिकाओं की बाहरी क्षेत्रों से 5 किमी सीमा और नगर पंचायतों में 2 किमी में अनुज्ञा अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अब सक्षम प्राधिकारी विहित रीति से भूमि का पुनर्निर्धारण कर सकेंगे।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *